
बिजनौर के बसपा प्रत्याशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुर्इ यहां, इसकी वजह जानकर चौंक जाएंगे
मेरठ। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की पहली रिपोर्ट बसपा प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुई है। मजेदार बात बसपा प्रत्याशी बिजनौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज हुई है मेरठ के मवाना थाना में। बताते चलें कि मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा बिजनौर लोकसभा सीट में आती है। मवाना भी हस्तिनापुर विधानसभा का हिस्सा है। बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर मालूक नागर चुनाव लड़ रहे हैं।
बसपा प्रत्याशी मलूक नागर पर आरोप है कि उन्होंने मवाना के एक इंटर कालेज में बिना प्रशासनिक अनुमति के चुनावी सभा की। इस पर उनके खिलाफ एसडीएम मवाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन पर चुनाव आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।शनिवार को बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मलूक नागर ने मवान के नवजीवन इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि इसके लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। मवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चुनावी सभा को खत्म करने की बात कहीं लेकिन इसके बाद भी चुनावी सभा चलती रही। इस पर एसडीएम के आदेश पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोप है कि बसपा प्रत्याशी मलूक नागर सभा में मौजूद लोगों से उनके पक्ष में मतदान करके जिताने की अपील की। इसकी जानकारी एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव को लगी। इस पर उन्होंने तहसील कर्मचारी को भेजकर जानकारी करने का आदेश दिया। इस पर उक्त कर्मचारी ने वहां पहुंचकर जायजा लिया। एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव ने कोतवाली प्रभारी संजय कुमार को धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के साथ ही जिले में धारा 144 लगी हुई है। इसलिए प्रशासन की बिना अनुमति कोई भी प्रत्याशी आयोजन नहीं कर सकता है। वहीं बसपा प्रत्याशी मलूक नागर का कहना है कि यह भाजपा सरकार की साजिश है। वह महागठबंधन की बढ़त से घबराई हुई है।
Published on:
24 Mar 2019 02:04 pm
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