
चर्चित रेडलाइट एरिया मामले पर प्रशासन की किरकिरी, हार्इकोर्ट ने तीसरी बार किया तलब
मेरठ। मेरठ के रेडलाइट एरिया को लेकर प्रयागराज हार्इकोर्ट में पुलिस आैर प्रशासन की आेर से दिए गए हलफनामे में अफसरों की फजीहत हो गर्इ। दरअसल, रेडलाइट एरिया को बंद कराने को लेकर हार्इकोर्ट में दायर की गर्इ जनहित याचिका की सुनवार्इ करते हुए कोर्ट में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने पहले 23 अप्रैल को हलफनामा दिया था, लेकिन अधिवक्ता की आपत्ति के बाद हार्इकोर्ट ने एक दिन का फिर समय दिया था, लेकिन इस हलफनामे में भी कोर्ट में आपत्ति दर्ज करार्इ गर्इ। अब हार्इकोर्ट ने कड़ा रुख लेते हुए प्रशासन व पुलिस अफसरों को हलफनामा 30 अप्रैल को प्रस्तुत करने को कहा है। गलत हलफनाम प्रस्तुत करने पर प्रदेश सरकार की आेर से भी नाराजगी जतार्इ गर्इ है।
दूसरी बार दिया था हलफनामा
अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कबाड़ी बाजार में रेड लाइट एरिया बंद कराने को लेकर हार्इकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। इस पर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा, एसपी क्राइम डा. बीपी अशोक आैर सीएमआे डा. राजकुमार ने रेडलाइट एरिया की भौगोलिक व मौजूदा स्थिति समेत रिपोर्ट तैयार करवाकर कोर्ट के सामने हलफनामा प्रस्तुत किया था। प्रशासनिक व पुलिस अफसरों ने यह हलफनामा 23 अप्रैल को प्रस्तुत किया था। इस पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कड़ी आपत्ति जतार्इ थी। इसके बाद हार्इ कोर्ट ने एक दिन का समय आैर देते हुए दोबारा हलफनामा देने का आदेश दिया था। इस बार भी अफसरों के इस हलफनामे पर भी आपत्ति जतार्इ गर्इ आैर हार्इकोर्ट ने सही हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी।
30 अप्रैल दी नर्इ तारीख
हार्इकोर्ट द्वारा दो बार हलफनामे को वापस कराने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गर्इ है कि जिन अफसरों ने ये दोनों हलफनामे तैयार किए, उनके खिलाफ कार्रवार्इ हो। क्योंकि हार्इकोर्ट ने कहा है कि जिन अफसरों ने हलफनामा तैयार किया है, उनके बारे में भी 30 अप्रैल को कोर्ट में चर्चा होगी। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि एक सप्ताह में सही तथ्यों के साथ हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा। हलफनामे के लिए 30 अप्रैल की नर्इ तारीख मिलने के बाद पुलिस व प्रशासनिक अफसरों में खलबली मची हुर्इ है।
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Published on:
25 Apr 2019 12:03 pm
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