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मेरठ सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में मुस्कान-साहिल के 32-32 सवाल, दोनों ने खुद को बताया निर्दोष

Meerut News: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट में धारा 313 के तहत आरोपी मुस्कान और साहिल से 32-32 सवाल पूछे गए। दोनों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को खारिज किया।

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मेरठ

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Mohd Danish

Apr 22, 2026

meerut saurabh rajput murder case court 313

कोर्ट में मुस्कान-साहिल के 32-32 सवाल..

Muskan Sahil Statement: मेरठ जिला कोर्ट में सौरभ राजपूत हत्याकांड के मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी मुस्कान और साहिल को धारा 313 के तहत कोर्ट में पेश किया गया। जिला जज अनुपम कुमार ने दोनों से बारी-बारी 32-32 सवाल पूछे। करीब 46 मिनट चली इस कार्रवाई में दोनों के बयान रिकॉर्ड किए गए और इसके बाद उन्हें वापस जिला जेल भेज दिया गया। पूरे कोर्ट रूम का माहौल बेहद गंभीर रहा और हर जवाब को बारीकी से दर्ज किया गया।

साहिल ने सभी आरोपों को नकारा

कोर्ट में पूछे गए सवालों के दौरान साहिल ने सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। साहिल ने कहा कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने यह भी दावा किया कि वह घटना वाली रात मेरठ में नहीं बल्कि दिल्ली में मौजूद था। साहिल ने यह भी कहा कि वह केवल घूमने के लिए गया था और उसे जानबूझकर इस केस में घसीटा गया है।

मुस्कान ने भी आरोपों को बताया झूठा

कोर्ट में पेश होने पर मुस्कान ने भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। मुस्कान ने कहा कि यह पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है और उसे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। उसने साफ कहा कि उसका इस हत्या से कोई संबंध नहीं है। पूछताछ के दौरान मुस्कान ने भी कई आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया।

शिमला, मसूरी और कसौल ट्रिप की बात स्वीकार

कोर्ट में पूछताछ के दौरान एक अहम बात सामने आई, जिसमें दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे शिमला, मसूरी और कसौल गए थे। दोनों ने माना कि वे वहां साथ में होटल में रुके थे। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ घूमने का मामला था और इसका हत्या से कोई संबंध नहीं है।

अगली सुनवाई 28 अप्रैल को

साहिल ने कोर्ट में कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह और सबूत पेश करेगा। उसकी वकील रेखा जैन ने भी आगे सबूत प्रस्तुत करने की बात कही है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय की है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से महत्वपूर्ण दलीलें पेश की जाएंगी। साहिल ने यह भी दोहराया कि वह केस में न्याय चाहता है और खुद को निर्दोष साबित करेगा।

हत्या की साजिश और दर्दनाक वारदात

मामले में आरोप है कि 4 मार्च की रात सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप के अनुसार, खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया गया और फिर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े किए जाने का भी आरोप है। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे मेरठ में हड़कंप मचा दिया था और लगातार यह केस सुर्खियों में बना हुआ है।