
corona virus
मेरठ ( meerut news) कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाने का किया है। अब बिना मास्क दुकान में बैठे व्यापारियों की दुकान भी सील की जाएगी। इस स्थिति में यदि अभी तक आप भी बिना मास्क के दुकान चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
कोरोना संक्रमण ( Corona virus) को देखते हुए प्रशासन व्यापारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर सकता है। मास्क नहीं लगाने या साेशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने पर दुकान सील तक करने की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही व्यवसाय के लिए समय सीमा का भी निर्धारण जिलाधिकारी की ओर से किया गया है। सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ही दुकान खोलने का समय है। अगर इसके बाद दुकान खाेली ताे कार्रवाई हाेगी।
तेजी से अभियान चलाने का आदेश
डीएम अनिल ढींगरा ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई के लिए टीम का गठन करते हुए तेजी से अभियान चलाने का आदेश दिया है ताकि संक्रमण से बचाव किया जा सके। डीएम के आदेश के बाद गठित टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीएम सिटी अजय तिवारी ने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले कार्रवाई की जद में आएंगे। अगर किसी दुकान पर बिना मास्क के लोग दिखे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर दुकानदार व उनके कर्मी मास्क लगाए नहीं मिले तो दुकान सील कर दी जाएगी। इसी तरह ऑटो व अन्य वाहनों पर भी बिना मास्क लगाए सफर करते हुए लोग मिले तो वाहन जब्त किया जाएगा।
सीएमओ डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क बहुत ही जरुरी है। मास्क संक्रमण से बचाता है। श्वसन नली के सहारे (COVID-19 virus) वायरस अंदर चला जाता है। इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसी तरह शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। अगर सामने वाला संक्रमित है। इस बात की आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे बचाव करेंगे ? इसका एक ही तरीका है कि वर्तमान समय में दो गज की दूरी से शारीरिक दूरी बनाकर रहें, ताकि वायरस आप तक नहीं पहुंच पाए। इन सभी तरीके से ही कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकता है।
Updated on:
08 Jul 2020 05:53 pm
Published on:
08 Jul 2020 05:50 pm
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