28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Muskan : मुस्कान और साहिल की जमानत खारिज, जानिए अब क्या तैयारी कर रहे वकील

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

May 04, 2025

Muskan

मुस्कान की फाइल फोटो

Muskan : सौरभ हत्याकांड ( Saurabh murder Case ) की मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। दोनों की सरकारी वकील ने अदालत में कहा था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है ना ही कोई चश्मदीद गवाह है ऐसे में जमानत दे दी जाए। अदालत ने इन दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट जाएंगे दोनों के वकील

सौरभ हत्याकांड की सुर्खियों में आने के बाद इस मामले में कोई भी वकील मुस्कान और साहिल की पैरवी करने के लिए राजी नहीं हुआ था। इसके बाद सरकार की ओर से उन्हें पैरवी के लिए वकील दिया गया। रेखा जैन मुस्कान की ओर से इस मामले की पैरवी कर रही हैं। उन्होंने अदालत से मुस्कान की जमानत मांगी थी। मुस्कान और साहिल की चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रेखा जैन का कहना है की जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभी वाह आईएस जमानत याचिका को जल्द ही हाई कोर्ट लेकर जायेंगी। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट से मुस्कान को कोई राहत मिलती है या नहीं।

पति के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए थे

मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या करते हुए उसके हाथ काट दिए गए थे, गर्दन काट दी थी और धड अलग कर दिया था। इसके बाद शेष बची बॉडी को काटकर एक नीले ड्रम में कंक्रीट के साथ भर दिया गया था। इस वारदात के खुलने के बाद सभी लोग हैरान थे। इस घटना के सुर्खियों में आने के बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों मेरठ जेल में हैं। अब उनकी जमानत याचिका जिला अदालत से खारिज कर दी गई है।

यह भी पढ़ें: दुष्कर्म मामले में पूर्व एमएलसी महमूद अली को 12 साल कारावास की सजा, भतीजों को रहना होगा पांच पांच साल जेल

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग