
शादी अनुदान योजना के लिए लागू हुई नई व्यवस्था, ई केवाईसी के जरिए करना होगा आवेदन
मेरठ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियाँ की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा कुल 648 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। शादी अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों द्वारा शादी अनुदान की वेबसाईट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाकर लाभार्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के ऐसे आवेदक पात्र माने जाते हैं। जो गरीबी रेखा(शहरी क्षेत्र हेतु आय रू0 56460/-प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू० 46080/-प्रतिवर्ष)के नीचे यापन कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हों। आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था(ई-केवाईसी)की शुरूआत की गयी है। जिसके माध्यम से आवेदक अपना तथा अपनी पुत्री(जिसकी शादी हेतु अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा तथा आधार से लिंक मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। जिसके माध्यम से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा उनकी फोटो में स्वतः अंकित हो जाएगी।
इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का सत्यापित विवरण आवेदन में अकित हो जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों के आवेदन ही अंतिम रूप से सबमिट हो पायेंगे तथा आय, जाति अथवा आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं की जा सकेगी। वर्ष 2023-24 में कुल 42 लाभार्थियों को रू 20,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल 8.40 लाख रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में प्रेषित की जा चुकी हैं।
Published on:
05 Oct 2023 01:05 pm
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