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शादी के दौरान किए ये चार काम तो जाना पड़ सकता है जेल, पुलिस ने शुरू की सख्ती

Highlights नेशनल हाइवे पर हुए हादसे के बाद शादी समारोहों में हुई सख्ती मंडप संचालक और दूल्हे के परिजनों को जाना पड़ सकता है जेल रविवार को हादसे में दो महिलाओं की मौत के बाद युवक की मृत्यु  
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मेरठ

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Sanjay Kumar Sharma

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Updated: 12 Nov 2019, 1:16 PM IST

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मेरठ। रविवार की रात दिल्ली-देहरादून बाईपास रोड पर शादी की चढ़त के दौरान दो कारें बारातियों में घुस गई थी। इसमें दूल्हे की बुआ और चाची की मौत हो गई थी, बाद में घायल एक युवक की भी मृत्यु हो गई। सड़कों पर चढ़त को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है और शादी समारोहों के लिए सख्त हिदायत दी है कि यदि चार नियमों पर काम नहीं किया तो मंडप संचालक और दूल्हे के परिजनों को जेल तक जाना पड़ सकता है। पुलिस ने इस संबंध में नई नियमावली जारी की है।

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पुलिस प्रशासन ने शादी समारोह के दौरान कई तरह की व्यवस्थाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। इनमें शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने, आतिशबाजी करने, चढ़त के दौरान जाम लगने और शादी में हर्ष फायरिंग करने पर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि फार्म हाउस, मंडप या घर के बाहर कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। यदि बारात की चढ़त के दौरान सड़क पर डांस हुआ और जाम लगाया तो तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश हैं। सड़क के बीच में चढ़त करने पर गिरफ्तारी मौके पर की जाएगी। इसमें दूल्हे के पिता व अन्य परिजनों के साथ-साथ मंडप के संचालक को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी का कहना है कि सड़क पर चढ़त प्रतिबंधित है। फार्म हाउस और मंडप संचालकों को आदेश जारी किए जा चुके हैं कि मंडप के अंदर ही चढ़त कराएं।

यह हुआ था हादसा

रविवार की रात को NH-58 दिल्ली-देहरादून बाईपास पर कंकरखेड़ा क्षेत्र में चढ़त के दौरान एक के बाद दूसरी कार ने बारातियों को रौंद दिया था। इसमें दूल्हे की चाची और बुआ की मौत हो गई थी, जबकि 14 बाराती घायल हो गए थे। एक दिन बाद घायल एक युवक की भी मौत हो गई। चढ़त के दौरान इस हादसे से हड़कंप मच गया था। बाद में पकड़े गए चालकों ने कहा था कि लाइट और आतिशबाजी के कारण उन्हें सड़क दिखाई नहीं दी थी और उनकी कार बारातियों के बीच में पहुंच गई। इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की।

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