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शासन ने बदल दिए छात्रवृत्ति के नियम, अब Scholarship चाहिए तो लाने होंगे 55 फीसदी अंक

Highlights -चौधरी चरण सिंह विवि ने जारी किए कालेजों को आदेश -मैनेजमेंट कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों केा नहीं मिलेगी शुल्कप्रतिपूर्ति

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मेरठ

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Rahul Chauhan

Oct 22, 2020

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मेरठ। अब छात्रवृत्ति पाने के लिए सिर्फ फार्म भरने तक ही सीमित नहीं रहना होगा। बल्कि इसके लिए अब जीतोड़ मेहनत और पढाई भी करनी होगी। इसके बाद ही छात्र छात्रवृत्ति का हकदार हो सकेंगा। शासन ने छात्रवृत्ति के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब निजी कालेजों और विश्वविद्यालय में संचालित मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में एक तय फीसद अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही शुल्क प्रतिपूर्ति या छात्रव़ृत्ति पाएंगे। चौ.चरण सिंह विश्‍व विद्यालय ने सभी कालेजों को अनुसूचित जाति और सामान्य जाति नियमावली के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा है। इसके लिए सभी कालेजों को पत्र भेज दिया गया है।

शासन की ओर से अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की छात्रव़ृत्ति को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है। इस सत्र से संशोधित नियम के तहत ही छात्रव़त्ति दी जाएगी। निजी कालेजों में अगर किसी छात्र को मैनेजमेंट कोटे के तहत प्रवेश मिलता है, उसे शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी मिलेगी। इसमें राज्य या राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा छात्र बगैर काउंसिलिंग के प्रवेश कराते हैं तो उनके भी शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस बदलाव से केवल छात्रव़ृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए प्रवेश लेने वाले छात्रों पर रोक लगेगी। शासन ने छात्रवृत्ति के लिए 55 फीसद अंक निर्धारित की है।

विश्‍वविद्यालय ने यह भी कहा है कि छात्रवृत्‍त‍ि पाने वाले छात्रों की भी निगरानी की जाएगी। उन्‍हें अब मेहनत से पढ़ाई कर अच्‍छे नंबर लाने होंगे। छात्रवृत्ति के लिए प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया है। वही लाना होगा अन्‍यथा छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। यानी जो शुल्क प्रतिपूर्ति या छात्रवृत्ति पाएंगे, उन्हें गंभीरता और मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी।