रिश्वत मांगने के मामले की जांच एसपी देहात केशव कुमार पास थी। जिन्होंने जांच करने के बाद आरोप सही पाए। जिसके बाद पैसों के लेन-देन सम्बन्धी शिकायती जाचोंपरान्त आरोप प्रमाणित होने की दशा में इसको गंभीर कदाचार और पुलिस जैसे अनुशासित बल में रहते हुए अशोभनीय कृत्य किये जाने की दृष्टिगत नियमावली-1991 के नियम 17(1)(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत महिला थाना प्रभारी मोनिका जिन्दल और उपनिरीक्षक रीतू काजल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने इन दोनों के खिलाफ नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए है।
ये भी पढ़े : Haji Yakub Qureshi News : पूर्वमंत्री हाजी याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका हाईकोर्ट से खारिज,कुर्की की तैयारी में पुलिस ये था मामला मेरठ महिला थाना एसओ मोनिका जिंदल पर एक लाख रुपये रिश्ववत के आरोप लगे। इसमें महिला थाने की दरोगा रितु भी शामिल बताई गई। पीड़ित द्वारा पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की गई। इसका वीडियो भी एसएसपी को दिया गया था। जिसके बाद एसएसपी ने मामले की जांच बैठा दी थी। महिला थाने में मोनिका जिंदल एसओ हैं। जिले के थाने में तैनात होमगार्ड के एक रिश्तेदार ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई कि दुष्कर्म के झूठे मामले में उनके भाई जो कि फौज में हैं नाम निकालने के लिए एक लाख रूपये की रिश्वत मांगी गई थी।