8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

व्यापारियों ने अब मोदी आैर योगी सरकार से कर दी यह अनोखी मांग

मेरठ आैर नोएडा जोन के काफी व्यापारी बैठक में शामिल हुए

2 min read
Google source verification
meerut

मेरठ। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मेरठ व नोएडा जोन के पदाधिकारियों की बैठक प्रान्तीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल की अध्यक्षता में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोम्बे बाजार पर सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन प्रान्तीय वरिष्ठ महामन्त्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने किया। बैठक में सरकार से मांग की गई कि व्यापारी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर उसे पेंशन दी जाए। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा ईवे बिल के नाम पर की जा रही अवैध उगाही को तुरन्त समाप्त करने की भी मांग उठायी गर्इ। अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों का 10 लाख का बीमा तथा जीएसटी व इनकम टैक्स देने वाले व्यापरियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा पेंशन दिलायी जाए।

यह भी पढ़ेंः पिता की एेसी हरकतों पर बेटी को लेकर मां रात में ही पहुंच गर्इ थाने, पुलिस ने वापस भेज दिया घर...

यह भी पढ़ेंः इन जनपदों में मिलने जा रही है खास छूट, कहीं इसमें आप तो शामिल नहीं

बैठक में कर्इ मुद्दों पर चर्चा

बैठक में उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की मेरठ जिला व महानगर इकाई मेरठ व नोएडा जोन के 15 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सभी जिलों में व्यापार मण्डल के संगठन की इकाइयों को चुस्त दुरूस्त करना रहा। व्यापारिक समस्याओं को इकठ्ठा करना, उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवार्इ पर चर्चा करना तथा व्यापारिक समस्याओं को प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार के समक्ष ज्ञापन व आन्दोलन के माध्यम से व्यापारिक समस्याओं को हल करना रहा।

22 सूत्रीय मांग पत्र देंगे अरुण जेटली को

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारियों की जीएसटी सम्बन्धित समस्याओं को सुधार के लिए 22 सूत्रीय ज्ञापन वित्त मंत्री अरूण जेटली को दिया जाएगा, जिसमें जीएसटी की सभी दरों को समाप्त कर जीएसटी अधिकतम 12 से 15 प्रतिशत करने जेल की सजा को जीएसटी से समाप्त करने तथा जुर्माने को कम से कम करने की मांग की जाएगी।

यह भी पढ़ेंः यूपी के इस शहर में रमजान को लेकर रहेगी कड़ी सुरक्षा, बनाया गया पूरा प्लान

यह भी पढ़ेंः कैराना और नूरपुर उपचुनाव को लेकर इन्होंने दी बड़ी चेतावनी, जानिए पूरा मामला

सील बंद पैकेट में मिलावट पर कंपनी दोषी

फूड एक्ट पर वार्ता करते हुए कंछल ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी में सील बन्द माल का सेम्पल भरे जाने में कम्पनी के स्थान पर व्यापारी को दोषी ठहराया जा रहा है, जो बिलकुल गलत है। सील बन्द पैकेट में व्यापारी कोई मिलावट नहीं कर सकता है। इसलिए यदि सेम्पल भरा जाता है, तो सिर्फ कम्पनी को दोषी ठहराया जाना चाहिए।