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व्यापारियों ने अब मोदी आैर योगी सरकार से कर दी यह अनोखी मांग

locationमेरठPublished: May 16, 2018 06:19:10 pm

Submitted by:

sanjay sharma

मेरठ आैर नोएडा जोन के काफी व्यापारी बैठक में शामिल हुए

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मेरठ। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मेरठ व नोएडा जोन के पदाधिकारियों की बैठक प्रान्तीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल की अध्यक्षता में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोम्बे बाजार पर सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन प्रान्तीय वरिष्ठ महामन्त्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने किया। बैठक में सरकार से मांग की गई कि व्यापारी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर उसे पेंशन दी जाए। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा ईवे बिल के नाम पर की जा रही अवैध उगाही को तुरन्त समाप्त करने की भी मांग उठायी गर्इ। अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों का 10 लाख का बीमा तथा जीएसटी व इनकम टैक्स देने वाले व्यापरियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा पेंशन दिलायी जाए।
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बैठक में कर्इ मुद्दों पर चर्चा

बैठक में उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की मेरठ जिला व महानगर इकाई मेरठ व नोएडा जोन के 15 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सभी जिलों में व्यापार मण्डल के संगठन की इकाइयों को चुस्त दुरूस्त करना रहा। व्यापारिक समस्याओं को इकठ्ठा करना, उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवार्इ पर चर्चा करना तथा व्यापारिक समस्याओं को प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार के समक्ष ज्ञापन व आन्दोलन के माध्यम से व्यापारिक समस्याओं को हल करना रहा।
22 सूत्रीय मांग पत्र देंगे अरुण जेटली को

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारियों की जीएसटी सम्बन्धित समस्याओं को सुधार के लिए 22 सूत्रीय ज्ञापन वित्त मंत्री अरूण जेटली को दिया जाएगा, जिसमें जीएसटी की सभी दरों को समाप्त कर जीएसटी अधिकतम 12 से 15 प्रतिशत करने जेल की सजा को जीएसटी से समाप्त करने तथा जुर्माने को कम से कम करने की मांग की जाएगी।
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सील बंद पैकेट में मिलावट पर कंपनी दोषी

फूड एक्ट पर वार्ता करते हुए कंछल ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी में सील बन्द माल का सेम्पल भरे जाने में कम्पनी के स्थान पर व्यापारी को दोषी ठहराया जा रहा है, जो बिलकुल गलत है। सील बन्द पैकेट में व्यापारी कोई मिलावट नहीं कर सकता है। इसलिए यदि सेम्पल भरा जाता है, तो सिर्फ कम्पनी को दोषी ठहराया जाना चाहिए।
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