
मेरठ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) ने Aadhaar Card को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। ये इस तरह के बदलाव हैं, जिन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल, UIDAI ने आधार कार्ड में नाम व जन्मतिथि को बदलने को लेकर ये बदलाव किए हैं। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती है, जबकि नाम बदलने को लेकर यह सुविधा दो बार की होगी।
दो बार नाम बदलवाने का मौका
UIDAI ने नाम बदलवाने को लेकर दो बार मौके देने का निर्णय लिया है। नाम ठीक कराने के लिए कम से कम एक आइडी की जरूर पड़ेगी। इनमें पैन कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्था का लेटर हेड, वेपन लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमुख के लेटर हेड पर आपके पते का प्रमाणीकरण हो, इनमें से एक आइडी से आधार केंद्र में जाकर अपना नाम बदलवा सकते हैं। यह प्रक्रिया अब सिर्फ दो बार ही हो सकती है।
जन्मतिथि में एक बार बदलाव
UIDAI ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। यदि जन्म तिथि में तीन साल से कम का अंतर तो संबंधित दस्तावेज के साथ आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए पते की किसी एक आईडी की जरूरत होगी। यह सुविधा अब सिर्फ एक बार ही मिलेगी। साथ ही आधार कार्ड में लिंगादि में सुधार के लिए भी एक बार ही सुविधा दी जाएगी। इसक अलावा मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Published on:
18 Sept 2019 12:23 pm
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