
मेरठ। प्लास्टिक का प्रयोग करने और उसको बेचने वाले हो जाएं आज से सावधान। अगर कोई भी इसका उपयोग करता पाया गया तो उस पर भारी-भरकम जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह नियम आज बुधवार गांधी जयंती के मौके पर पूरी तरह से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इसके पूर्णता पालन के लिए निगम ने कई टीमों पर गठन किया है, जो कि महानगर में चेकिंग के लिए गांधी जयंती से ही सड़कों पर उतरेंगी।
बता दें कि सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक प्लास्टिक और थर्माकोल के उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंधित लगा दिया गया है। गांधी जयंती से यह पूरी तरह प्रभावी हो गया। इसका उपयोग करते पाए जाने पर 25000 रुपये तक जुर्माना तक आपको भरना पड़ सकता है।
नगर निगम के साथ जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, पर्यटन विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन समेत अन्य विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। व्यापारियों, दुकानदारों से प्लास्टिक और थर्माकोल के उत्पाद, 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन उत्पाद जब्त की जाएगी। अगर लोग नहीं मानेंगे तो निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के उत्पाद बनाने वाले, निर्यात करने वाले, थोक व फुटकर विक्रेता से 25000 और घरेलू उपयोग पर 1000 से 25000 तक जुर्माने का प्रावधान है।
इनका उपयोग है प्रतिबंधित
200 मिली की पानी की बोतल, प्लास्टिक मिनरल वाटर के पाउच, प्लास्टिक व थर्माकोल के गिलास, दोने-पत्तल, प्लेट, थाली, किसी भी प्रकार के कैरी बैग, चम्मच, होटल में भोजन की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक व थर्माकोल के डिब्बे, जूस पीने की पाइप, नर्सरी में उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक व थर्माकोल से बनने वाली सजावटी झालर व अन्य सामान व 50 माइक्रोन से कम की सभी प्रकार की पॉलीथिन। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने सद्भावना रैली के दौरान सभी से पॉलीथिन के प्रयोग न करने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि अगर आज से पॉलीथिन और प्लास्टिक का उपयोग करता कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
02 Oct 2019 11:02 am
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