
Gyanvapi case : ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला आने के बाद पश्चिमी उप्र में बढ़ी सतर्कता, मेरठ में विशेष इंतजाम
Gyanvapi case ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर आज वाराणसी जिला जज डॉ0 अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर मुकदमा चलने योग्य माना गया है। अदालत के फैसले से तय हो गया कि देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी में मंदिर था। आज दोपहर 2ः15 बजे कोर्ट का फैसला आने के बाद मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। मेरठ में फैसले के बाद विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षाकर्मी गश्त कर रहे हैं। कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मेरठ एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा नगर क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया एवं समस्त अधिकारियों/कर्मचारीगणों को कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व क्षेत्र में भ्रमणशील रहने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
बता दें कि ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। संवेदनशील स्थानों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोमवार सुबह से जगह-जगह वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरने के निर्देश दिए गए हैं। थाना पुलिस को फुटमार्च करने के लिए कहा गया है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया और वाटसएप ग्रुपों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
ये है फैसला
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में दाखिल प्रार्थना पत्र पर आज सोमवार को फैसला आ गया। जिसमें अदालत ने मसाजिद कमेटी की दलील को खारिज कर दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर दायर मुकदमा मामले में अदालत ने दोपहर सवा दो बजे फैसला सुना दिया। वाराणसी जिला जज ने अपना ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। यह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या चार अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा अदालत को दिए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
Published on:
12 Sept 2022 03:33 pm
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