
पुलिस हिरासत में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसका बेटा इमरान। (फाइल फोटो)
Yakub Qureshi: मीट माफिया और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने 17 फरवरी 2006 में मेरठ के फैज-ए-आम इंटर कॉलेज में हुई एक जनसभा में विवादित बयान दिया था। जिसमें हजरत रसूल का कार्टून बनाने वाले डेनमार्क कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर 51 करोड रुपए के इनाम की घोषणा की थी। इस मामले में भाजपा नेता सुनील भराला ने मेरठ के देहली गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद प्रदेश में बसपा की सरकार बनी और याकूब कुरैशी मेरठ शहर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से नजदीकी के चलते याकूब कुरैशी बसपा सरकार में मंत्री बना दिए गए। इस दौरान इस प्रकरण की फाइल थाने से गायब हो गई। उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब एक बार फिर से योगी सरकार में शासन ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर याकूब कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी है। शासन की इस कार्यवाही से पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किल फिर बढ़ गईं हैं। बता दें याकूब कुरैशी अभी हाल में गैंगस्टर के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए थे।
इस बारे में जब भाजपा नेता और श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुनील भराला से बात की गई तो उनका कहना था कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने 17 फरवरी 2006 को फैज-ए-आम इंटर कॉलेज में जनसभा में विवादित बयान दिया था। जिस पर उन्होंने आठ अगस्त 2007 को देहली गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी। शासन को केस डायरी भेजी गई थी। इसके बाद केस डायरी गायब होने की वजह से अनुमति नहीं मिल पाई थी। वहीं एसपी सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से इस पूरे प्रकरण में दोबारा केस डायरी तैयार कर शासन से अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि शासन से चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिली है। एक-दो दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। याकूब कुरैशी जमानत पर हैं।
अवैध मीट फैक्टरी चलाने और गैंगस्टर लगने पर जेल
गैंगस्टर के मामले में हाल में याकूब कुरैशी जेल से बाहर आया है। 31 मार्च, 2022 को याकूब और उनके दोनों बेटों सहित 17 लोगों पर अवैध तरीके से मीट फैक्टरी चलाने का आरोप लगा था। पुलिस ने याकूब की मीट फैक्टरी से 4 करोड रुपए का अवैध मीट बरामद किया था। उसके बाद नवंबर में पुलिस ने याकूब उसके दोनों बेटों इमरान, फिरोज सहित सात लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।
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सात जनवरी 2023 को याकूब कुरैशी को जेल भेज था। इस मामले में गैगस्टर याकूब कुरैशी को 28 अगस्त को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसके बाद से याकूब कुरैशी जेल से बाहर है। इस पूरे प्रकरण पर जब याकूब कुरैशी से बात की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी से इंकार कर दिया।
Updated on:
24 Sept 2023 08:14 am
Published on:
24 Sept 2023 08:13 am
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