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पंजाब में रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, 1000 रुपए का जुर्माना

कोविड 19 फैलाने वालों पर लगाया जाएगा एक हजार रुपए का जुर्माना 1 दिसंबर से रात 9.30 बजे सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल बंद हो जाएंगे

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Saurabh Sharma

Nov 25, 2020

10 pm to 5 am curfew in Punjab, fine up to Rs 1000

10 pm to 5 am curfew in Punjab, fine up to Rs 1000

नई दिल्ली। पंजाब सरकार की ओर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर से सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह सख्ती रात के समय की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर कोविड 19 फैलाने वाला कोई भी पाया गया तो उस पर 1000 रुपए का फाइन किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि अब रात से सुबह तक कफ्र्यू किया जाएगा। यह आदेश पूरे पंजाब में लागू किया गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू का आदेश दिया दे दिया है। 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले इस आदेश में इस बात को भी कहा गया है कि अगर कोई कोविड 19 फैलाता हुआ हुआ पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी होटल, रेस्त्रां और वेडिंग वेन्यू को रात 9 बजकर 30 मिनट पर बंद कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी उसके बाद आगे के लिए निर्णय लिए जाएंगे।