
Chirimiri-Nagpur road rail line (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर. नागपुर हाल्ट से पाराडोल (चिरमिरी) स्टेशन तक नई रेलवे लाइन (Railway news) के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उक्त अधिग्रहित जमीन की मुआवजा राशि बढक़र 9 करोड़ 37 लाख रुपए पहुंच गई है। पूर्व में 6 करोड़ 1 लाख 56 हजार 713 रुपए आंकी गई थी। इसका फिर से परीक्षण किया गया। अब रेल प्रशासन ने बढ़ी मुआवजा राशि प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित प्राथमिक प्रतिकर गणना अंतिम है।
रेल अधिनियम 1989 के तहत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में चिरमिरी-नागपुर हाल्ट (Railway news) नई ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि राशि बढ़ाई गई है।शासन से जारी नवीन मार्गदर्शिका उपबंध 2025-26 एवं अपडेट बाजार मूल्य के आधार पर प्राथमिक प्रतिकर (मुआवजा) की राशि का पुन: परीक्षण कर संशोधन किया गया है।
इस प्रक्रिया में भूमि के बाजार मूल्य के साथ संरचना, परिसंपत्तियों एवं अन्य वैधानिक मदों को ध्यान में रख नई गणना की गई है। जो प्रभावित सभी हितग्राहियों पर लागू होगी। नवीन मार्गदर्शिका (Railway news) लागू होने के बाद उपतहसील नागपुर, तहसील मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत ग्राम चिरईपानी, सरोला, बंजी, खैरबना एवं सरभोका में अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर में वृद्धि हुई गई है।
पुराने मार्गदर्शिका 2019-20 एवं तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर कुल प्राथमिक प्रतिकर राशि 6 करोड़ 1 लाख 56 हजार 713 रुपए आंकी गई थी। जबकि नवीन मार्गदर्शिका 2025-26 एवं वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार राशि बढक़र 9 करोड़ 37 लाख 50 हजार 677 रुपए (Railway news) हो गई है, जिससे पहले के मुकाबले अब 3 करोड़ 35 लाख 93 हजार 964 रुपए की वृद्धि हुई है। इससे प्रभावित किसानों एवं भू स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा।
जिला प्रशासन (Railway news) ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित प्राथमिक प्रतिकर गणना अनंतिम है। दावा एवं आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भू अर्जन अनिल कुमार सिदार के मुताबिक, यह कदम शासन की नवीन नीति एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप उठाया गया है। जिससे रेलवे परियोजना के साथ प्रभावित नागरिकों के हितों की भी रक्षा होगी।
Published on:
28 Dec 2025 03:26 pm
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