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खुलेआम सिगरेट पीते पकड़े गए तो देना पड़ सकता है 2000 रुपये का जुर्माना!

प्रतिबंधित क्षेत्रों में धूम्रपान पर देना पड सकता है 2000 रुपये का जुर्माना सिगरेट पीने की अब न्यूनतम उम्र होगी 21

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Vivhav Shukla

Jan 07, 2021

₹ 2000 fine on smoking in public place

₹ 2000 fine on smoking in public place

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की अनुमति देने के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया है। जिसके अनुसार सिगरेट (Cigarette) पीने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। इसका पालन न करने पर बड़ा जुर्माना लगेगा।

सिगरेट पीने की उम्र बढ़ाएगी सरकार, विधेयक में होगा संशोधन

इसके अलावा इस विधेयक में खुली सिगरेटों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अभी 200 रुपये है।

मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है। इसमें धारा 6 (A) के तहत प्रमुख संशोधनों की बात कही जा रही है। संशोधन के अनुसार, कोई भी दुकानदार या व्यक्ति, किसी भी ऐसे शख्स जिसकी उम्र इक्कीस वर्ष से कम है या किसी शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद बेचता तो वो सजा का पात्र होगा।

सिगरेट पर सरकार की नरमी जनता को पड़ रही भारी

इस संशोधन के मुताबिक कानूनी उम्र से तय आयु से कम के व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने पर 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और दो से सात साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है।

धारा 6 (A) के साथ-साथ धारा 7 में भी संशोधन किया जा रहा है। इसके अनुसार खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है। वहीं अवैध सिगरेट बनाते हुए पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है।

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