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2जी स्पेक्ट्रम : आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर जस्टिस योगेश खन्ना करेंगे सुनवाई

जस्टिस योगेश खन्ना की अदालत में 1 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम के आरोपियों को बरी करने का किया विरोध।

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जस्टिस योगेश खन्ना की अदालत में 1 दिसंबर को होगी सुनवाई।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से 2जी स्पेक्ट्रम आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश योगेश खन्ना की एकल पीठ करेगी। सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अभी तक इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश बृजेश सेठी कर रहे थे। न्यायाधीश सेठी आज रिटायर हो रहे हैं, इसलिए 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई अब न्यायाधीश योगेश खन्ना करेंगे।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा सहित 2जी घोटाले के आरोपियों को बरी किए जाने के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के निर्णय को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन याचिकाओं में दावा किया गया कि सीबीआई की मंजूरी देने के लिए केंद्र की प्रक्रिया उचित नहीं है। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई द्वारा अपील विधिवत दायर की गई। पिछली सुनवाई में न्यायाधीश सेठी ने कहा था कि वो आगामी 30 नवंबर को सेवानिवृत होने जा रहे हैं। इसलिए न्यायाधीश ने सीबीआई की अपील को अपनी अदालत से उसी दिन मुक्त कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश के मुताबिक इन्हें एक दिसंबर को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।


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