
नई दिल्ली। तीन तलाक कानून प्रभाव में होने के बावजूद नई दिल्ली में रहने वाली पटना सिटी की महिला आइशा खान को उसके पति ने ये कहकर तीन तलाक दे दिया कि वो भारतीय कानून को नहीं मानता है। न ही यहां के कानून में उसका भरोसा है। आइशा के पति कहा कि वह सीरिया के कानून को मानता है।
सीरिया के कानून का दिया हवाला
पटना सिटी निवासी आइशा खान ने जब इमरान को कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है तो पति ने कहा कि वह भारतीय कानून को नहीं मानता। इस्लाम में सीरिया का कानून लागू होता है। इसी के तहत उसने तलाक दिया है। यह सुनने के बाद आइशा पटना सिटी स्थित मायके लौट आई और यहां आकर महिला आयोग में शिकायत की।
पति के इस हरकत से परेशान पीड़िता ने बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में पीडि़ता ने कहा है कि उनके पति इमरान खान ने सीरिया के कानून का हवाला देते हुए उन्हें तीन तलाक दे दिया।
दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करने से किया इनकार
इसके पहले जब नई दिल्ली के साउथ ओखला अंतर्गत शाहीनबाग थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया, तब आइशा ने गुरुवार को पटना आकर महिला आयोग में इंसाफ की गुहार लगाई। आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। इमरान को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को बुलाया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद किसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि पटना सिटी की रहने वाली आइशा खान की शादी 5 साल पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से इमरान खान से हुई थी। इसके बाद दोनों नई दिल्ली चले गए। आइशा और इमरान नई दिल्ली में ही अलग-अलग कंपनी में काम करते हैं। महिला की मानें तो शादी के एक साल बाद से ही उसे परेशान किया जाने लगा। घरेलू उत्पीड़न और हिंसा की वजह से दो बार उसका गर्भपात भी हो गया। परिवार की अस्मिता के कारण उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।
Updated on:
13 Oct 2019 09:37 am
Published on:
13 Oct 2019 09:33 am
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