26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अगस्ता वेस्टलैंड डील: कथित बिचौलिए सुशेन गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई, 20 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित

कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई गुप्ता के वकील ने बताया क्यों दी जाए जमानत अदालत ने 20 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा

less than 1 minute read
Google source verification
agusta westland deal middleman sushen gupta

अगस्ता वेस्टलैंड डील: कथित बिचौलिए सुशेन गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई, 20 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन ( Agusta Westland Money laundering case) में कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता ( Sushen Mohan Gupta ) की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ( CBI ) की विशेष अदालत ने सुशेन की जमानत पर 20 अप्रैल तक के लिए इस मामले के फैसले को सुरक्षित रखा है।

गुप्ता के वकील की दलील

सुनवाई के दौरान गुप्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा, 'सुशेन को जब जांच के लिए बुलाया गया वो हाजिर हुए। ऐसे में उनकी उपलब्धता को लेकर आशंका जताने की कोई गुंजाइश नहीं है।' सुशेन के वकील ने इसी आधार पर उनके लिए जमानत की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को अदालत 20 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में लेने का फैसला सुनाया था।

तिहाड़ भेजने का हुआ था फैसला

इसके साथ ही कोर्ट ने उसे सीधे तिहाड़ भेजने का भी निर्देश दिया था। बता दें कि इस VVIP हेलीकॉप्टर डील का अन्य कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल ( James Christian Michel ) पहले से ही तिहाड़ जेल में है। बीते हफ्ते इस मामले में काफी विवाद हुआ, जब मीडिया में डील के संबंध में दायर की गई चार्जशीट सुर्खियां बनी। आरोपपत्र में सोनिया गांधी और अहमद पटेल के नाम से जु़ड़े दावों के आधार पर विवाद हुआ था।