8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नेशनल हेराल्‍ड केस: दिल्‍ली हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को AJL ने डबल बेंच में चुनौती दी

एजेएल ने अपनी याचिका में का था कि हेराल्‍ड हाउस को खाली करने का आदेश नेहरू की विरासत को बदनाम करने की कोशिश के तहत दिया गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

image

Dhirendra Kumar Mishra

Jan 06, 2019

AJL

नेशनल हेराल्‍ड केस: दिल्‍ली हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को AJL ने डबल बेंच में चुनौती दी

नई दिल्‍ली। नेशरल हेराल्‍ड केस मामले में एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्‍ली हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। इस मामले में 22 दिसंबर, 2018 को सिंगल बेंच ने दो सप्‍ताह के अंदर नेशनल हेराल्‍ड हाउस को खाली करने का निर्देश दिया था। एजेएल पर आरोप था कि पिछले 10 साल से इमारत में नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन का काम नहीं हो रहा था। एजेएल ने अपनी याचिका में का था कि हेराल्‍ड हाउस को खाली करने का आदेश नेहरू की विरासत को बदनाम करने की कोशिश के तहत दिया गया था।

बदनाम करने की साजिश
आपको बता दें कि दिल्‍ली स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। जस्टिस सुनील गौर की पीठ ने अपने फैसले में दो सप्ताह का समय देते हुए नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने के लिए कहा है। दिल्‍ली हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने अपने 17 पेज के आदेश में तल्ख टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा था कि यंग इंडिया ने एजेएल को हाईजैक कर लिया था। एजेएल ने अपनी याचिका में कहा था कि इमारत खाली करने का सरकार का आदेश विवादास्पद उदेश्य, बदनीयत और पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। इससे जवाहरलाल नेहरू की विरासत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस पर न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि यह कोई समझ नहीं पा रहा है कि कैसे पंडित नेहरू की विरासत को नष्ट या बदनाम किया गया है? बदनीयत का आरोप अपमानजनक है और इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देनी की कोई जरूरत नहीं है।


बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग