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सूरत रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को दिया झटका, जमानत याचिका खारिज

Asaram Surat rape case में नहीं मिली राहत सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया आसाराम के खिलाफ 11 साल पुराना है यह मामला

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सूरत रेप केस: सुप्रीम कोर्ट का आसाराम बापू को झटका, खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत दुष्कर्म मामले ( Asaram Surat rape case ) में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

आसाराम ने गुजरात के सूरत रेप केस मामले ( Asaram Surat rape case ) में जमानत की मांग की थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आसाराम के खिलाफ सूरत में चल रहे रेप केस में अभी 10 गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के वकील ने आसाराम बापू को जमानत देने का विरोध किया था।

11 साल पुराना मामला

आपको बता दें कि आसाराम बापू और नारायण साईं के खिलाफ दुष्‍कर्म का यह मामला करीब 11 साल पुराना है।

पीड़िता की छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है।

जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए 30 अप्रैल को सूरत की कोर्ट ने नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

ताउम्र जेल की सजा काट रहे आसाराम ने इससे पहले हाईकोर्ट में जमानत याचिका दी थी, जिसे 26 मार्च, 2019 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

बलात्‍कार और हत्‍या का मामला

आसाराम पर बलात्कार और हत्या का मामला है। फिलहाल राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

आसाराम और चार अन्य सह आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छह नवंबर 2013 को आरोप पत्र दायर किया था।

पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और 15 अगस्त, 2013 की रात बलात्कार करने का आरोप लगाया था।


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