
नहीं रहे अयोध्या रामजन्म भूमि के मुख्य पक्षकार, महंत भास्कर दास का 88 की उम्र में निधन
नई दिल्ली. अयोध्या में रामजन्म भूमि परिसर पर मंदिर निर्माण के मुख्य पक्षकार और निर्मोही अखाड़े के महंत भास्कर दास का 8९ साल की उम्र में निधन हो गया। महंत भास्कर दास को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें इलाज के लिए हर्षण हृदय संस्थान में भर्ती कराया गया था जहां वो आईसीयू में भर्ती थे। भास्कर दास को यह तीसरा पैरालाइसिस अटैक आया था, इससे पहले उन्हें साल 2003 और 2007 में भी अटैक आ चुका था। वहीं महंत के निधन के बाद उनके शिष्यों का जमावड़ा अयोध्या में लगने लगा है। दिवंगत महंत भास्कर दास की शव यात्रा नाका हनुमानगढ़ी परिसर से 10.30 बजे निकलेगी।
अयोध्या के निर्मोही अखाड़ा व मणिराम दास छावनी होते हुए संत तुलसीदास घाट पर सरयू में उनके शव को प्रवाहित किया जाएगा। बता दें कि महंत भास्कर दास निर्मोही अखाड़ा के महंत थे और राम जन्मभूमि मामले के मुकदमे में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस मुकदमे में वह हिंदू पक्ष से मुख्य पक्षकार के रूप में मुकदमा लड़ रहे थे। इससे पूर्व शुक्रवार को भी महंत का हालचाल जानने कई सामाजिक राजनीति लोग अस्पताल पहुंचे थे।
मूलत: गोरखपुर के रहने वाले महंत भास्कर दास 16 साल की उम्र में अयोध्या की हनुमान गढ़ी पहुंचे थे। जहां वह महंत बलदेव दास निर्मोही अखाड़े के शिष्य बने। इसी दौरान उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई। कुछ वर्षों बाद उन्हें राम चबूतरे पर बिठा दिया गया और पुजारी नियुक्त किया गया। 1986 में उनके गुरु भाई बाबा बजरंग दास का निधन हो गया, जिसके बाद भास्कर दास को हनुमान गढ़ी का महंत बना दिया गया। 1993 में महंत भास्कर दास निर्मोही अखाड़े के उपसरपंच बनाए गए। इसके बाद 1993 में ही सीढ़ीपुर मंदिर के महंत रामस्वरूप दास के निधन के बाद उनके स्थान पर भास्कर दास को निर्मोही अखाड़े का सरपंच बना दिया गया। तब से यही निर्मोही अखाड़े के महंत रहे।
राम जन्मभूमि पर अपने दावे को लेकर सन् 1959 में निर्मोही अखाड़े के तत्कालीन महंत रघुनाथ दास ने न्यायालय में याचिका दाखिल किया था। वहीं उसी परिसर में स्थित राम चबूतरे के पुजारी के रूप में पूजा पाठ करने वाले महंत भास्कर दास ने भी इसी मुकदमे में शामिल होते हुए अपनी ओर से भी एक और मुकदमा दाखिल किया था। करीब 5 दशक तक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर, 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के पक्षकारों को एक-एक हिस्से की भूमि देने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन पूरे भूखंड पर अपने स्वामित्व की लड़ाई को लेकर निर्मोही अखाड़े के सरपंच महंत भास्कर दास ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी और वर्तमान में भी वह अपने अधिवक्ता के जरिए इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे।
Published on:
16 Sept 2017 11:07 am
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