जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को कहा है कि इंपोर्टिड पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करें। साथ ही इंपोर्टिड पटाखों के स्टॉक को लेकर सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और निवारक कार्रवाई करने के आदेश किए गए हैं। आपको बता दें कि दिवाली, गुरुपर्व, वैवाहिक समारोहों समेत अन्य विशेष अवसरों पर पटाखों की काफी बिक्री होती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी प्रपत्र के अनुसार पटाखे भारतीय ट्रेड क्लासिफिकेशन के तहत आते हैं और उनका आयात प्रतिबंधित है। विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस या प्राधिकार प्राप्त किए बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है।