scriptहरियाणा में चीनी पटाखों को रखने पर प्रतिबंध, माना जाएगा दंडनीय अपराध | Ban on keep Chinese firecracker in Haryana, will be punishable offense | Patrika News

हरियाणा में चीनी पटाखों को रखने पर प्रतिबंध, माना जाएगा दंडनीय अपराध

Published: Nov 03, 2020 08:44:28 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

हरियाणा सरकार ने इंपोर्टिड पटाखों को स्टॉक करने और बेचने पर लगाया बैन
प्रदेश के सभी अधिकारियों को इस संबंध में जारी किए गए हैं निर्देश

firecrackers.jpg

ajmer

नई दिल्ली। दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में इंपोर्टिड पटाखों को आयातित पटाखों का स्टॉक करने या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश से चीन को बड़ा झटका लग सकता है। चीन से पटाखे सबसे ज्यादा मंगाए जाते हैं। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सरकार की ओर से प्रदेश के सभी उच्चाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को कहा है कि इंपोर्टिड पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करें। साथ ही इंपोर्टिड पटाखों के स्टॉक को लेकर सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और निवारक कार्रवाई करने के आदेश किए गए हैं। आपको बता दें कि दिवाली, गुरुपर्व, वैवाहिक समारोहों समेत अन्य विशेष अवसरों पर पटाखों की काफी बिक्री होती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी प्रपत्र के अनुसार पटाखे भारतीय ट्रेड क्लासिफिकेशन के तहत आते हैं और उनका आयात प्रतिबंधित है। विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस या प्राधिकार प्राप्त किए बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो