
अनियमितता बरतने के आरोप में आरबीआई ने लगाई पाबंदी।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनियमितता बरतने के आरोप में बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और तमिलनाडु के लक्ष्मी विकास बैंक से पैसे की निकासी सहित कई गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से पैसों के भुगतान और कर्ज के लेनदेन को लेकर 6 माह के लिए तो प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विकास बैंक पर एक महीने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं।
लक्ष्मी विकास बैंक बोर्ड सुपरसीड
लक्ष्मी विकास बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है। साथ् ही निकासी की सीमा तय कर दी गई हैं। ग्राहक 16 दिसंबर तक बैंक से अधिकतम 25 हजार रुपए की ही निकासी कर सकेंगे। सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर यह कदम उठाया है। लक्ष्मी विकास बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वह कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और न ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा।
Updated on:
18 Nov 2020 07:41 am
Published on:
18 Nov 2020 07:35 am
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