
Basic customs duty on oxygen, vaccines exempted
नई दिल्ली। केंद्र ने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों और वैक्सीन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय घरों और अस्पतालों में मौजूद कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन के साथ-साथ आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है।
तीन महीने की बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट
उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात को तत्काल प्रभाव से तीन महीने तक बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट देने का भी फैसला लिया गया।
तत्काल प्रभाव से जारी होगा आदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे स्वास्थ्य उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड टीकों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क को भी तीन महीने के लिए तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाएगा।
ऑक्सीजन सप्लाई में सुधार
मोदी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि वह इस तरह के उपकरणों की सहज और त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करें। इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति में सुधार के लिए केंद्र ने पिछले कुछ दिनों में कई उपाय किए हैं।
Updated on:
25 Apr 2021 08:23 am
Published on:
25 Apr 2021 08:22 am
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