खास बात यह है कि 15 मार्च को कोर्ट आरिज की सजा का ऐलान करेगी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा।
उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के आसार, सीएम त्रिवेंद्र रावत को केंद्र ने दिल्ली किया तलब इन धाराओं में दिया दोषी करारकोर्ट ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है।
आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने फैसले के दौरान जांच अधिकारी को कहा कि वो आरिज खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं। उसी के बाद कोर्ट की ओर से तय किया जा सकेगा कि परिवार से कितनी राशि वसूल की जाएगी।
इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की चली गई थी जान
एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर 44 वर्षीय मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थीं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
इसके अलावा जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। शहजाद हो चुकी सजा
इससे पहले 2013 में एक आतंकी शहजाद अहमद को इस मामले में सजा हो चुकी है। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे।
ममता को समर्थन दो और 50 लाख रुपए लो, बंगाल चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला का चौंकाने वाला खुलासा कौन है आरिज खान? साल 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उनके मुख्य साजिशकर्ताओं में आरिज का नाम था।
इन धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे। धमाकों के बाद तब आरिज पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था।