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12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने पर होगी फांसी, कैबिनेट से बिल को मंजूरी

अगर इस बिल को सदन में सहसम्मति से मंजूरी मिल जाती है तो फिर कठुआ और उन्नाव रेप केस के आरोपियों दोषियों को फांसी की सजा मिल सकती है।

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Kapil Tiwari

Jul 19, 2018

Law Minister

Ravi Shankar Prasad

नई दिल्ली। देश में लगातार नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में उस बिल को पास कर दिया गया, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान है। कैबिनेट में इस बिल को बिना किसी रूकावट के मंजूरी मिल गई है। अब अगर कोई शख्स 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के लड़के के साथ भी अगर यौन शोषण होता है तो उसे भी फांसी की सजा दी जाएगी।

मानसून सत्र में पेश होगा क्रिमिनल लॉ बिल

जानकारी के मुताबिक, इस बिल में ये संशोधन किया गया है। पहले सिर्फ नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करने पर फांसी की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें लड़के को भी शामिल किया गया है। क्रिमिनल लॉ बिल 2018 को संसद के इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। संसद से अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून बन जाएगा और लगता यही है कि इस बिल को लेकर सदन में कोई रूकावट नहीं आ सकती।

कठुआ और उन्नाव रेप केस के दोषियों को मिल सकती है फांसी

अगर इस बिल को सहसम्मति मंजूरी मिल जाती है तो फिर कठुआ और उन्नाव रेप केस के आरोपियों दोषियों को फांसी की सजा मिल सकती है। इस बिल के सेक्शन 376 में संशोधन किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इस बिल को लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वह 12 साल से कम उम्र के लड़कों को भी यौन शोषण से बचाने के लिए अलग से सदन में बिल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा और दोषी को और भी सख्त सजा दी जाएगी। इस बिल को मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है और इसे अगले 2-3 दिनों में कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।


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