
INX मीडिया केस: जांच में शामिल नहीं होने पर CBI ने चिंदबरम को भेजा समन
नई दिल्ली: INX मीडिया स्कैम मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को समन जारी किया है। सीबीआई ने 6 जून को मुख्यालय में पेश होने को कहा है। इस मामले में गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिंदबरम को जांच में शामिल होना के लिए बुलाया था। सीबीआई अधिकारी ने चिदंबरम को जांचकर्ताओं के समक्ष लोधी रोड इलाके में स्थित एजेंसी मुख्यालय में जांच में शामिल होने के लिए पेश होने को कहा था। लेकिन चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायलय से अग्रिम जमानत मिलने के बाद जांच में शामिल नहीं होने का फैसला लिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिदंबरम ने लिया फैसला
उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए चिदंबरम के वकील अरुण नटराजन ने सीबीआई को एक आवेदन देकर कहा कि उनके मुवक्किल मामले की जांच में शामिल नहीं होंगे क्योंकि अदालत में मामले में सुनवाई चल रही है। न्यायालय ने सीबीआई को सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है।
सीबीआई को चिदंबरम के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत
इससे पहले दिल्ली की अदालत में पी चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि अब तक सीबीआई को इस मामले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जानबूझकर पी चिदंबरम को समन जारी किया है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले में चिदंबरम को फंसाने की साजिश चल रही है और इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाएं। इससे पहले, अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी।
क्या है मामला
सीबीआई ने पूर्व मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में धन लेने के मामले में केस दर्ज किया था। 28 फरवरी को कार्ति को गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत मिल गई। वहीं कार्ति और उनके पिता पी. चिदंबरम अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। साल 2007 में कार्ति के पिता तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में वित्त मंत्री थे।
Published on:
01 Jun 2018 07:45 pm
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