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बोफोर्स मामला: CBI ने कोर्ट से वापस ली ‘अनुमति याचिका’, निजी याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने भी वापस लिया आवेदन

CBI ने दिल्ली की अदालत से मामले की दोबारा जांच वाले आवेदन को वापस लेने की बात कही साथ ही निजी याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने भी अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है 6 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

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नई दिल्ली। बोफोर्स मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर गुरुवार को सामने आई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली की अदालत से दोबारा जांच की अनुमति से संबंधित आवेदन वापस लेने की बात कही है। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट से यह भी कहा कि इस मामले में आगे क्या करना है, इस पर बाद में फैसला किया जाएगा लेकिन फिलहाल वह अपनी याचिका वापस लेना चाहती है।

निजी याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने भी वापस ली याचिका

CBI के साथ-साथ निजी याचिकाकर्ता (Private Petitioner) अजय अग्रवाल भी इस मामले से संबंधित अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। गुरुवार को दिल्ली की अदालत ने CBI के आवेदन वापस लेने की मांग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अजय अग्रवाल से लोकस स्टैंडी को लेकर सवाल किया। अब कोर्ट आने वाली 6 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई करेगी।

चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उठाया था सवाल

वहीं इससे पहले, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कश्यप ने बोफोर्स मामले की दोबारा जांच पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि, 'आखिर CBI को इस मामले में आगे की जांच के लिए कोर्ट की अनुमति क्यों चाहिए?'

उन्होंने साथ ही CBI से उस कानून का भी जिक्र करने के लिए जिसके तहत जांच एजेंसी बोफोर्स मामले में आगे की जांच के लिए अदालत से अनुमति की आवश्यकता है।