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स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर जारी हुए नए नियम, जानिए कब खुलेंगी क्लासेस, क्या हुए बदलाव

locationनई दिल्लीPublished: Jun 30, 2020 09:40:26 am

Submitted by:

Ruchi Sharma

Highlights- केंद्र सरकार (Central Government) ने अनलॉक -2 (Unlock-2) के लिए गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी है- इसमें भी कई छूट दिए गए हैं तो कई चीजों में पाबंदी भी लगा दी गई है- कुछ दिनों से चर्चा थी कि स्कूल कॉलेजों (when school will open) पर कोई फैसला हो सकता है

स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर जारी हुए नए नियम, जानिए कब खुलेंगी क्लासेस, क्या हुए बदलाव

स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर जारी हुए नए नियम, जानिए कब खुलेंगी क्लासेस, क्या हुए बदलाव

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus in india) के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown due to coronavirus) की प्रक्रिया अपनाई थी। अब लॉकडाउन (Lockdown in india) खत्म होने के बाद जून से अनलॉक-1 (Unlock-1) शुरू हो गया। अनलॉक -1 (Unlock-1) के खत्म होने के बाद केंद्र सरकार (Central Government) ने अनलॉक -2 (Unlock-2) के लिए गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी है। इसमें भी कई छूट दिए गए हैं तो कई चीजों में पाबंदी भी लगा दी गई है। कुछ दिनों से चर्चा थी कि स्कूल कॉलेजों (when school will open) पर कोई फैसला हो सकता है। एक जुलाई से स्कूल कॉलेज खुलने की उम्मीद जताई जा रही थी। अब यह तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों पर कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी 1 जुलाई से खुलने वाले स्कूल अब 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। जानिए और किन-किन चीजों पर मिली छूट…
नाइट कर्फ्यू में एक और घंटे की ढील

पिछली बार रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इस बार एक घंटे की ज्यादा मोहलत दी गई है। अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी रात को एक घंटे ज्यादा बाहर रह सकेंगे।
जानिए, कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला रहेगा

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि रहेंगे बंद। भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बैन रहेगा. केवल उन्हीं उड़ानों को मंजूरी, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है। घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे का प्रावधान आगे भी रहेगा जारी। स्कूल-कॉलेज व कोचिंग 31 जुलाई तक रहेंगे बंद. डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी। केंद्र व राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से शुरू किये जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी होगी।
यहां बढ़ा लॉकडाउन

इसके साथ ही दिशा-निर्देश जारी होने से पहले, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने बिना और रियायत दिये लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इधर मेघालय सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को राज्य में रात्रि कर्फ्यू छह जुलाई तक बढ़ाने और असम के गुवाहाटी से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है।
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