
देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है।
नई दिल्ली। काफी विरोध के बाद आज से देश में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) लागू हो गया है। केन्द्र सरकार ( Central Government ) ने इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। देश में CAA भले ही अमल में आ गया हो, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी जहां यह कानून नहीं लागू होगा।
दरअसल, CAA का देशभर में काफी विरोध हुआ। इस कानून के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। वहीं, इस कानू का पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। असम, मेघालय समेत कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए। लिहाजा, सरकार ने कानून लागू करते वक्त ऐलान किया कि मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट जारी किया है। इसकी वजह से ये नियम यहां लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है, ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित वक्त के लिए यात्रा कर सकें।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगे। यहां आपको बता दें कि इस कानून के लागू होने से अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। अभी तक उन्हें अवैध शरणार्थी माना जाता था। इतना ही नहीं कई राज्य इस कानून के खिलाफ हैं और उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया है।
Updated on:
11 Jan 2020 01:08 pm
Published on:
11 Jan 2020 11:20 am
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