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CJI पर यौन उत्पीड़न केस: दिल्ली हाईकोर्ट का आरोपों की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार

Published: Apr 29, 2019 01:07:43 pm

Submitted by:

Shweta Singh

NGO ने की याचिका में कथित यौन उत्पीड़न मामले से संबंधित मीडिया की कवरेज पर रोक लगाने की मांग
सोमवार को कोर्ट ने इस याचिका पर की सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

delhi high court

CJI पर यौन उत्पीड़न केस: दिल्ली हाईकोर्ट का आरोपों की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले से संबंधित मीडिया की कवरेज पर रोक लगाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ( delhi High Court ) ने अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई CJI की याचिका को खारिज कर दिया।

फैसला आने तक मीडिया कवरेज पर रोक की थी मांग

दरअसल, एक गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया’ ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को मीडिया की ओर से प्रकाशित/प्रसारित करने पर कोर्ट तत्काल रोक लगाने के निर्देश दें। याचिका में कहा गया कि जब तक तीन न्यायाधीशों वाली जांच समिति इस मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसकी कवरेज पर रोक लगाई जाए।

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इन्हें बनाया था याचिका में पक्षकार

NGO ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि CJI के खिलाफ आरोप भारतीय न्यायिक प्रणाली पर सीधी चोट है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा याचिका में यह भी मांग रखी गई थी कि सोशल मीडिया पर भी आरोप से संबंधित सामाग्री पोस्ट न करने के भी निर्देश देने की मांग की। आपको बता दें कि इस याचिका में कानून एवं न्याय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, भारतीय प्रेस परिषद और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया गया।

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