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कोरोना के Delta+ वेरिएंट से महाराष्ट्र में पहली मौत, उद्धव सरकार ने अनलॉक नियम किए सख्त

कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस की वजह से शुक्रवार को रत्नागिरी की एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉकिंग नियमों को सख्त करने का फैसला किया है।

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Corona's Delta + variant causes first death in Maharashtra, government tightens unlocking rules

मुंबई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जरूर देखी जा रही है लेकिन इसके नए डेल्टा प्लस वैरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी है। देश में अब तक दर्जनों डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट से पहली मौत के बाद उद्धव सरकार ने अनलॉक के नियमों को सख्त कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि दुकानें और अन्य सार्वजनिक स्थान अब शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस की वजह से शुक्रवार को रत्नागिरी की एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉकिंग नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। वर्तमान में राज्य में डेल्टा प्लस के 20 नए मामले सामने आए हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमित मामलों के सामने आने के बाद अब संभावित तीसरी लहर से पहले प्रतिबंधों में ढील देकर राज्य को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। सरकार ने कहा है कि अब सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाएंगे जो कि एक निर्णायक कारक होगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि, अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार, पुणे और ठाणे सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों को न्यूनतम स्तर 3 प्रतिबंधों के तहत रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों को खोलने की पिछले आदेश रोक दी जाएगी। इसके अलावा, दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को अब शाम 4 बजे तक बंद करना होगा।

डेल्टा प्लस 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न' घोषित

बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट को 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न' घोषित किया है। इसको लेकर तमाम राज्य सरकारों को भी अलर्ट किया गया है और अधिक से अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते मंगलवार को कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी थी और इससे निपटने के तरीकों के बारे में बताया था। मंत्रालय ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं डेल्टा प्लस वैरिएंट आगे बढ़े। यही कारण है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने 4 जून, 2021 के अपने पहले के आदेश में संशोधन और परिवर्धन किए हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने डीडीएमए प्रतिबंधों में ढील सुनिश्चित करने के अलावा कोविड-19 का प्रसार न हो इसके लिए निम्नलिखित विशेष कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

- सरकार ने कहा है कि जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से टीकाकरण को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं। 70 फीसदी आबादी को जल्द से जल्द टीकाकरण करने के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए हैं।
- कोरोना को फैलने से रोकने के लिए टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट नीति को फॉलो करें।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपेक्षित अन्य परीक्षणों की तुलना में बड़ी संख्या में आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाएं।
- कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटें और प्रभावी रूप से भारी जुर्माना लगाएं।
- ऐसे आयोजनों/कार्यों/गतिविधियों से बचें जो भीड़, सभाओं से बचें जहां पर कोरोना के फैलने की संभावना अधिक हो।

पुणे और ठाणे में अधिक सख्ती

उद्धव सरकार ने कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट से राज्य में पहली मौत के बाद पुणे और ठाने में अधिक सख्ती बढ़ा दी है। अनलॉक नियमों को सख्त कर दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, ठाणे और पुणे जैसे जिलों में मॉल सहित अन्य सार्वजिक जगहों को खोलने का निर्णय कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। साथ ही अन्य दुकानें और सार्वजनिक दफ्तर शाम 4 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे।

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मालूम हो कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने पिछले सप्ताह कहा था कि संक्रमण का नया स्वरूप ‘डेल्टा प्लस’ राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। यह नया वैरिएंट ‘डेल्टा प्लस’ भारत में सबसे पहले सामने आए ‘डेल्टा’ या ‘B.1.617.2’ के ‘म्यूटेशन’ से बना है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वैरिएंट ने तबाही मचाई थी।


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