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मुख्य सचिव ने जारी कर दी अधिसूचना, प्रदेश में 30 सितंबर तक Lockdown

coronavirus lockdown latest update : पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए आगामी 30 सितंबर तक लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) बढ़ाया। प्रदेश ( West Bengal ) के सभी कंटेनमेंट जोंस ( Coronavirus containment zone ) में लागू रहेगा कंपलीट लॉकडाउन, 7-11-12 को पूरे प्रदेश में। मेट्रो ( Kolkata Metro Railway ) -ओपन एयर थियेटर जैसी सेवाओं की चरणबद्ध ढंग से खुलने की भी दी जानकारी।

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Coronavirus Lockdown extended till September 30

Coronavirus Lockdown extended till September 30

कोलकाता। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार 1 सितंबर से अनलॉक का चौथा चरण लागू किया जा रहा है और धीरे-धीरे तमाम गतिविधियों को शुरू किए जाने के दिशा-निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हालांकि इस बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी कर समूचे प्रदेश के कंटेनमेंट जोंस ( Coronavirus containment zone ) में लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं, अनलॉक के तहत मेट्रो रेल सेवा ( Kolkata Metro Railway ) आगामी 8 सितंबर से चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों को Lockdown के बारे में पत्र लिखकर जारी किए सख्त निर्देश

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन ( coronavirus lockdown latest update ) को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। जबकि इस दौरान समूचे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज, आईसीडीएम सेंटर, शैक्षिक-प्रशिक्षण-कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। वहीं, बीते 30 जुलाई को प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक किसी भी तरह की जनसभा और समारोह पर पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा पूरे प्रदेश में पूर्व में जारी निर्देशानुसार 7, 11 और 12 सितंबर को कंपलीट लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, रेल-विमान समेत सार्वजनिक-निजी परिवहन पूरी तरह से बंद रहेंगे।

हालांकि इस दौरान सार्वजनिक-निजी परिवहन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां, स्वास्थ्यकर्मियों-मरीजों की आवाजाही, मेडिकल स्टोर, कानून एवं व्यवस्था, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, बिजली-पानी से जुड़ी सेवाएं, कृषि संबंधी गतिविधियां, चाय के बागानों में काम, राज्य के अंदर या अंतरराज्यीय वस्तुओं का परिवहन, ई-कॉमर्स, कैपिटल मार्केट, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक-सोशल मीडिया ऑफिस और पके हुए भोजन की होम डिलीवरी की छूट रहेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद अब आया नया आदेश

इसके अलावा कंटेनमेंट जोंस के बाहर दी गई ढील में अब आगामी 8 सितंबर से चरणबद्ध ढंग से मेट्रो रेल सेवा और 21 सितंबर से स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति लिए जाने के बाद ओपन एयर थियेटर खोले जाएंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले कोलकाता हवाई अड्डे ( Kolkata Airport ) ने घोषणा की थी कि 7 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को किसी भी उड़ान संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोलकाता हवाई अड्डे द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "सितंबर से छह शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर की उड़ानों को सीमित तरीके से अनुमति दी जाएगी। सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में इन्हें मंगलवार, गुरुवार और रविवार को अनुमति दी जाएगी।"

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कोलकाता एयरपोर्ट ने आगे लिखा, "सितंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में छह शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कोलकाता में उड़ानों को अनुमति दी जाएंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे संबंधित एयरलाइन के साथ आगे की अनुसूची की जांच करें।"