7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरोना वायरस: बिहार में शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पुल 31 मार्च तक बंद

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने बुधवार को राज्यभर के सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा और स्विमिंग पुल को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification
mall.jpg

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने बुधवार को राज्यभर के सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा और स्विमिंग पुल को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा, "यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है। सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को 31 मार्च तक बंद रखा जाए।" इसके साथ ही सरकार ने विवाह को छोड़कर सभी सामूहिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और प्रमुख दुकानों और रेस्तरां को दिन में दो बार संक्रमण रहित करने का निर्देश दिया।

रैली और सभाओं पर भी लगी रोक

इसके अलावा राज्य सरकार ने आगंतुकों के लिए हैंड सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और हाथ साफ करने के बाद ही किसी को प्रवेश करने देने का भी निर्देश दिया। इसके अलावे बड़ी सभाओं पर भी रोक लगाई गई है।

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस: हरियाणा में प्रदेश का पहला मामला आया सामने, गुरुग्राम की महिला में कोरोना

सभी स्कूल, कलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले सप्ताह एहतियातन राज्य के सभी स्कूलों, कलेजों, कोचिंग संस्थानों, सिनेमाघरों, चिड़ियाघरों, संग्रहालयों और पार्कों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए थे।

बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज में सहयोग नहीं करने वालों पर सामाजिक हित में कानूनी कार्रवाई करने तथा इसके लिए प्रशासन को व्यापक अधिकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर राज्य में 'एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020' को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

ये भी पढ़ें:coronavirus: मुंबई में एक दिन छोड़कर खुलेंगी दुकानें, मरीजों की संख्या बढ़कर 155 हुई


बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग