रैली और सभाओं पर भी लगी रोक
इसके अलावा राज्य सरकार ने आगंतुकों के लिए हैंड सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और हाथ साफ करने के बाद ही किसी को प्रवेश करने देने का भी निर्देश दिया। इसके अलावे बड़ी सभाओं पर भी रोक लगाई गई है।
ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस: हरियाणा में प्रदेश का पहला मामला आया सामने, गुरुग्राम की महिला में कोरोना
सभी स्कूल, कलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले सप्ताह एहतियातन राज्य के सभी स्कूलों, कलेजों, कोचिंग संस्थानों, सिनेमाघरों, चिड़ियाघरों, संग्रहालयों और पार्कों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए थे।
बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज में सहयोग नहीं करने वालों पर सामाजिक हित में कानूनी कार्रवाई करने तथा इसके लिए प्रशासन को व्यापक अधिकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर राज्य में ‘एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020’ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।