न्यायाधीश ने कहा कि, "अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं तो सोचा जा सकता है कि दिल्ली के सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। मुझे समझ नहीं आता कि जांच के दौरान स्याही की बोतल कैसे नहीं पकड़ी जा सकी। यह पुलिस की ओर से स्पष्ट रूप से सुरक्षा में खामी का मामला है, खासतौर पर उस समय जब एक बंद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया जाना हो, खुले मैदान में नहीं।" कोर्ट ने 26 साल की भावना अरोड़ा को 10000 रुपए के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।