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केजरीवाल किस्मत वाले हैं कि बोतल में स्याही थी तेजाब नहींः कोर्ट

भावना अरोड़ा को 10,000 रुपए के मुचलके और दस हजार की जमानत राशि पर दी जमानत

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Puneet Parashar

Jan 23, 2016

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने के लिए सुरक्षा में खामी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोपी महिला को जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारीपूर्ण रुख अख्तियार नहीं किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि, "केजरीवाल नसीब वाले हैं जो बोतल में सादा स्याही थी। भगवान न करे, बोतल में तेजाब आदि जैसा कोई पदार्थ स्याही के साथ मिला होता तो क्या होता।"

न्यायाधीश ने कहा कि, "अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं तो सोचा जा सकता है कि दिल्ली के सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। मुझे समझ नहीं आता कि जांच के दौरान स्याही की बोतल कैसे नहीं पकड़ी जा सकी। यह पुलिस की ओर से स्पष्ट रूप से सुरक्षा में खामी का मामला है, खासतौर पर उस समय जब एक बंद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया जाना हो, खुले मैदान में नहीं।" कोर्ट ने 26 साल की भावना अरोड़ा को 10000 रुपए के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।

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