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COVID-19: असम सरकार ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश, इन नियमों का करना होगा पालन

असम सरकार ने भी कोरोना संक्रमण के चलते नागरिकों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं

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COVID-19: असम सरकार ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश, इन नियमों का करना होगा पालन

COVID-19: असम सरकार ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश, इन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in India ) की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में तो कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। यही वजह है कि यहां राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ( Lockdown ) जैसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस बीच असम सरकार ( Assam Government ) ने भी कोरोना संक्रमण के चलते नागरिकों के लिए सख्त दिशा निर्देश और डेली मार्केट के लिएएडवाइजरी जारी की है।

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- गैदरिंगग्स:

- खुले में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति की जरूरत होगी। इसके साथ ही फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करना, लगातार हैंड सैनेटाइजर करना आदि अनिवार्य होगा। ओपन कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अनुमति दी जाएगी।

- बंद स्थानों में सीटिंग कैपेसिटी के 50 प्रतिशत को ही अनुमति दी जाएगी।

- शादी-ब्याह जैसे निजी कार्यक्रमों में केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

- अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

- धार्मिक स्थानों और पूजा गृहों में एक घंटे में 20 लोगों को ही पूजा अर्चना की मंजूरी मिल सकेगी। इसके साथ ही यदि धार्मिक स्थल छोटा है तो वहां की कमेटी को श्रद्धालाओं की संख्या कम करने का अधिकार दिया गया है।

- सभी बाजारों, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, वीकली मार्केट शाम 6 बजे के बाद में नहीं खुलेंगे।

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कार्य स्थल-
- कार्य स्थलों पर कर्मचारियों को नहीं बुलाया जा सकेगा। इसके साथ पर वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल वर्किंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

- कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। हालांकि यह अतिआवश्यक कार्य में संलग्न कंपनियों पर लागू नहीं होगा।

- ऑफिशियल चेंबर्स में मीटिंग नहीं की जाएंगी
- प्रेगनेंट और पांच साल से कम उम्र के बच्चे वाली महिला कर्मचारी घर से ही काम करेंगी।

- सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश व निकासी द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैंडवॉश औरसैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी।

- कंपनियों में लंच, शिफ्ट और टी ब्रेक के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।


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