
कोविड की नई गाइड लाइन, सिनेमाघरों में दर्शकों की क्षमता बढ़ेगी, खुलेंगे स्वीमिंग पूल
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमाघरों और थिएटरों को ज्यादा क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी। स्वीमिंग पूल सबके लिए खोलने की भी मंजूरी दी गई है। नए दिशा-निर्देश 1 फरवरी से लागू होंगे। राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की इजाजतत भी जरूरी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की इजाजत दी गई है। हालांकि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा।
जारी होगी संशोधित एसओपी-
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों के लिए हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत पहले दी जा चुकी है। सिनेमाघरों और थिएटरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के लिए गृह मंत्रालय से सलाह के बाद सूचना-प्रसारण मंत्रालय संशोधित एसओपी जारी करेगा।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू करने पर भी हो सकता है फैसला-
कारोबारी प्रदर्शनी के साथ अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। वाणिज्य विभाग इसके लिए एसओपी तैयार करेगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से नागरिक उड्डयन मंत्रालय निर्णय कर सकता है।
एसओपी चर्चा के बाद-
पहले खिलाडिय़ों के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई थी। अब इन्हें सभी के लिए खोलने की मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर खेल मामलों का मंत्रालय इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
Published on:
28 Jan 2021 12:55 pm
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