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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
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नई दिल्ली

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Prashant Kumar Jha

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Updated: 10 Sep 2018, 6:03 PM IST

national herald

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इनकम टैक्स मामले में नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने अगस्त में सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा लिया था। दरअसल आयकर विभाग ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को लेकर नोटिस जारी किया था। जिसपर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किए गए आयकर नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी ।

कोर्ट में वकील ने दी थी ये दलील

अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने पीठ से आयकर विभाग की ओर से किसी भी दंडात्मक कदम उठाने से अंतरिम राहत देेन की अपील की थी । इस पर आयकर विभाग की तरफ से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि आयकर विभाग ने राहुल गांधी के खिलाफ कर मूल्यांकन दोबारा शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने यह सूचना दबाई कि वह यंग इंडिया के निदेशक हैं। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कोई भी कर-देनदारी नहीं है, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने कोई भी आय प्राप्त नहीं किया है।

यंग इंडिया में राहुल सोनिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी

इनकम टैक्स के मुताबिक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने का राहुल गांधी ने खुलासा नहीं किया था। आयकर विभाग की ओर से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए नोटिस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2 हजार करोड़ संपत्ति सौदे का मालिकान बताया था। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76 फीसद हिस्सेदारी है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग के जुर्माना लगाने के बाद अब यंग इंडिया कंपनी के मुख्यालय हेराल्ड हाउस पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था।