
Delhi High Court
JEE Advanced 2020: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) की पुनःपरीक्षा आयोजित करने वाले छात्रों के अनुरोध को किया खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति जयंतनाथ ने कहा कि यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि आम तौर पर अदालतों के लिए यह बेहतर और सुरक्षित रहता है कि वह शैक्षणिक मामलों के फैसले विशेषज्ञों पर छोड़ दें, क्योंकि वे सामान्यतः समस्याओं से अदालत से अधिक वाकिफ होते हैं।
बता दें कोरोना संक्रमित होने की वजह से कई छात्र-छात्रा परीक्षा नहीं दे सके थे। जिसके बाद एक छात्र मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुनःपरीक्षा की याचिका दायर की थी। जिसे खारिज कर दिया गया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक इस छात्र को जेईई (मेन्स) परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 96,187 में से शीर्ष रैंक मिला था। लेकिन वे 22 सितंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था, जिसकी वजह से 27 सितंबर को हुई जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में भाग नहीं ले पाया था।
Published on:
28 Oct 2020 04:27 pm
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