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शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहा था ड्राइवर, पुलिस ने ठोका 59 हजार का चालान

बिना लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस के ट्रैक्टर चला रहा था ड्राइवर पुलिस ने काटा 59 हजार का चालान शराब पीकर कर चला रहा था ट्रैक्टर

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नई दिल्ली। ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स का 23 हजार रुपए का चालान काटा था। जिस पर अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं अब ख़बर आ रही है कि ट्रैक्टर ड्राइवर का पुलिस ने 59 हजार का चालान काटा है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला मंगलवार का है। ट्रैक्टर ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस था ना इंश्योरेंस और ना ही आरसी। ऊपर से ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था। इस दौरान उसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और मारपीट भी करने लगा। ट्रैफिक पुलिस की नजर जैसे ही ट्रैक्टर ड्राइवर पर पड़ी उन्होंने गाड़ी सीज कर दी और 59 हजार का चालान काट दिया।

बता दें कि मंगलवार को यातायात नियम का उल्लंघन करने के आरोप में ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स की 15 हजार की स्कूटी पर 23 हजार रुपए का चालान काटा था। चालान की ये कॉपी सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। जिस पर लोगों की तरह-तरह के रिएक्शन आए थे। कई लोगों ने इसे मनमानी बताते हुए नए ट्रैफिक नियम का विरोध किया था।

गौरतलब है कि 1 सितंबर से देश के कई हिस्सों में आधी रात से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। नए कानून के तहत ट्रैफिक रुल्स को तोड़ने वाले को पहले की तुलना में 10 गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। नए ट्रैफिक रुल आने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है। लोग इसे सरकार की मनमानी बता रहे हैं।

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इस तरह कट रहा है चालान

1. सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 का जुर्माना लगेगा।
2. रेड लाइट जंप के पर 5000 का जुर्माना
3.शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
4.बिना हेलमेट गाड़ी चलाने 1000 का चालान कटेगा।
5. 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है।