
Exit without serving notice period to attract 18% GST
नई दिल्ली।अगर आप नई नौकरी ढूंढ़ रहे हैं या अपनी नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। नौकरी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड देना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है।
दरअसल, गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (The Gujarat Authority of Advance Ruling) ने फैसला दिया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के दौरान नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता है तो उसकी फुल एंड फाइनल रकम से 18 परसेंट जीएसटी (18% GST) काटा जा सकता है।जीएसटी अथॉरिटी (GST Authority) ने भी इस फैसले का माना है और नोटिस पीरियड देना जरूरी बताया हैय़
इस फैसले के आने से पहले नोटिस पीरियड सर्व न करने पर कुछ रकम पुरानी कंपनी को चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए फैसले के अनुसार अगर आप Appointment letter में दर्ज नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है तो आपको कंपनी को तय रकम देने के साथ सरकार को भी 18 परसेंट GST देना होगा।
मिली जानकारी के मुताब़िक ये फैसला Pharmaceuticals के एक कर्मचारी ने एडवांस रूलिंग की मांग के बाद किया गया है। शख्स ने कंपनी के 3 महीने के नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना ही नौकरी छोड रहा था। जिसके बाद ये फैसला लिया गया।
बता दें हर कंपनी नौकरी देने के साथ ही कंपनी से जुड़े नियम अपोइंटमेंट लेटर में बताती है। इसमें नोटिस पीरियड की सीमा के बारे में भी बताया जाता है। लेटर पर लिखे मुताबिक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। वैसे तो ज्यातार कंपनी नोटिस पीरियड के लिए एक महीने का समय देती है।लेकिन अगर अपोइंटमेंट लेटर में 3 महीने के नोटिस पीरियड का जिक्र है तो इसके लिए 3 महीने पहले ही नोटिस देना होगा वरना कर्मचारी को कंपनी को एक महीने की सैलरी और 18 फीसदी GST देना पड़ेगा।
Published on:
14 Jan 2021 07:24 pm
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