
नई दिल्ली।
कोरोना (Coronavirus) महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका और महाराष्ट्र में वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है।राज्य सरकार की ओर से पिछले हफ्ते जारी अधिसूचना के अनुसार, जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें रोज शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें और प्रतिष्ठानों के लिए भी नियम बना दिए हैं। पूरे राज्य में तीन स्तर पर पाबंदियां लागू की गई हैं।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, रेस्त्रां में शाम चार बजे तक पचास प्रतिशत क्षमता के साथ बैठकर खाने की अनुमति होगी। जिम और सैलून को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इन नए आदेशों के बाद इसका असर नागपुर, ठाणे और पुणे जैसे शहरों पर पड़ेगा, क्योंकि इन शहरों में मुंबई के मुकाबले पाबंदियों में अधिक ढील थी। शहर स्तर एक में जाने की योग्यता रखता है, जिसमें सभी पाबंदियों को हटाने की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके इसे भी स्तर तीन में रखा गया है।
सरकार ने दिशानिर्देश में कहा है कि रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय आरटी-पीसीआर जांच के आधार पर पाबंदियों को घटाया-बढ़ाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने डेल्टा प्लस स्वरूप को चिंता का विषय बताया था। सरकार ने कहा कि प्रशासनिक ईकाइयों में पाबंदियां एक निर्धारित स्तर (कम से कम तीन) तक बनी रहेंगी। साथ ही राज्य की 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करने पर भी जोर देने को कहा गया है।
Published on:
30 Jun 2021 07:03 am
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