
एमजी रोड स्टेशन पर झारखंड के व्यवसायी से वसूला गया 1000 रुपए का जुर्माना
कोलकाता
यात्री सुरक्षा के लिए बने नियमों को लागूू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए की महात्मा गांधी रोड मेट्रो स्टेशन पर झारखंड के एक व्यवसायी पर मेट्रो में जबरन चढऩे को लेकर 1000 रुपए जुर्माना ठोक दिया गया। जुर्मना भरनेवाले व्यक्ति का नाम एस. किशोर बताया जा रहा है। वह झारखंड का व्यवसायी है। गुरुवार को वह एमजी रोड स्टेशन पर मेट्रो पकडऩे के लिए गया था। तभी एक टे्रन आई। उसमें पहले से ही भीड़ थी, जब यात्री चढऩे गया, तो ट्रेन का दरवाजा बंद हो रहा था। यह देखते ही प्लेटफार्म पर आरपीएफ कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया व उससे जुर्माना वसूला। वहीं एस. किशोर का आरोप है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि अब दरवाजा बंद हो जाएगा। उन्होंने जबरन चढऩे का प्रयास नहीं किया। मेट्रो के कर्मचारियों ने जानबूझकर उन पर जुर्माना लगाया है। एस. किशोर का कहना है कि इस मामले को लेकर वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
दरवाजे में हाथ-पैर फंसा कर मेट्रो ट्रेन रोकने पर जुर्माना
मालूम हो कि मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन ने अब दंडात्मक रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। मेट्रो के दरवाजे में अगर कोई भी व्यक्ति हाथ, पैर, बैग अथवा कुछ अन्य सामान फंसाकर ट्रेन को रोकता है, तो उसे 500-1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए सीधे मेट्रो मुख्यालय से भी इसकी निगरानी की जा रही है। मालूम हो कि गत शनिवार को पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर सजल कांजीलाल (66) की मौत भी इसी वजह से हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि ट्रेन खुलने के चंद सेकेंड पहले उन्होंने अपना हाथ मेट्रो के दरवाजे में फंसाया था ताकि दरवाजा खुल जाए और वह चढ़ सकें, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था जिससे उनकी मौत हो गई।
Published on:
22 Jul 2019 02:44 pm
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