मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि इन विज्ञापनों में ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, जो विधि या कानून द्वारा निषिद्ध हो और इन्हें अनिवार्य चेतावनी संदेश के साथ दिखाना चाहिए।
टीवी पर दिखाए जा रहे विज्ञापन सरकार ने अपने परामर्श में कहा है कि मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोट्र्स आदि पर बड़ी संख्या में विज्ञापन टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में चिंता जताई गई थीं कि ये विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं।
डिस्क्लेमर दिया जाए विज्ञापन में दिशा-निर्देशों के मुताबिक ऐसे हर गेमिंग विज्ञापन के साथ यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। खुद के जोखिम पर ही खेलें। इस तरह के डिस्क्लेमर को विज्ञापन में कम से कम 20 प्रतिशत जगह दी जाए। विज्ञापन 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स को पैसा जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग का खेल खेलते हुए नहीं दर्शा सकते।