
नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव मामले ( Kulbhushan Jadhav case ) में भारतीय विदेश मंत्रालय ( Foreign Ministry ) कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव ( Kulbhushan Jadhav ) के केस में कानूनी विकल्पों टटोला जा रहा है। विदेश मंत्रालय (
Ministry of External Affairs) के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जाधव मामले में हम अपने हर तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारतीय नागरिक ( Indian citizen ) का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ( Indian Navy ) के रिटायर्ड अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।
गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी बुधवार को ही पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपनी लंबित दया याचिका के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने बुधवार को दावा किया कि 17 जून, 2020 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी सजा और सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए कुलभूषण जाधव ने सजा और सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया।
एक संवाददाता सम्मेलन में अधिकारी ने कहा कि जाधव ने 17 अप्रैल, 2017 को दायर अपनी दया याचिका पर जोर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया रपटों के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने जाधव को दूसरी कांसुलर संपर्क की पेशकश की है। जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
Updated on:
09 Jul 2020 11:44 pm
Published on:
09 Jul 2020 11:39 pm
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