नई दिल्लीPublished: Apr 18, 2021 10:59:14 am
Saurabh Sharma
पूवुलागिन नानबर्गल के एक स्वैच्छिक पर्यावरण संगठन के प्रमुख जी. सुंदरराजन ने इस साल की शुरुआत में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें गिरिजा वैद्यनाथ को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी और अदालत ने 9 अप्रैल को नियुक्ति को रद्द कर दिया था।
नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन को बड़ी राहत देते हुए एनजीटी के एक्सपर्ट मेंबर के रूप में शामिल होने की हरी झंडी दे दी। अदालत ने उसकी नियुक्ति पर अंतरिम रोक और एक जनहित याचिका याचिका खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वह पर्यावरणीय मामलों से निपटने के लिए पांच साल के अनुभव रखने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं। आपको बता दें कि पूवुलागिन नानबर्गल के एक स्वैच्छिक पर्यावरण संगठन के प्रमुख जी. सुंदरराजन ने इस साल की शुरुआत में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें गिरिजा वैद्यनाथ को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी और अदालत ने 9 अप्रैल को नियुक्ति को रद्द कर दिया था।