
नई दिल्ली। नए आईटी नियमों पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर में विवाद जारी है। मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को साफ कह दिया है कि नए आईटी नियमों को मानकर लागू करें नहीं तो अंजाम को भुगतने को तैयार रहें।
सरकार की ओर से जारी आखिरी चेतावनी में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के पालन में विफल होने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी। ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए अंतिम नोटिस जारी की गई है।
परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा
सरकार के अनुसार ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए यह अंतिम नोटिस दिया गया है। इसके विफल होने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी। ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार वह परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि भारत के लोग जो ट्विटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उन्हें मैकेनिज्म का अधिकार है। इससे उनकी शिकायतों का उचित निवारण हो सकेगा।
ट्विटर को यहां पर खुले दिल से अपनाया
मंत्रालय ने नोटिस में कहा है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ट्विटर को यहां पर खुले दिल से अपनाया गया। मगर दस साल से यहां काम करने के बावजूद ट्विटर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार कर पाया है जिससे भारत के लोगों को ट्विटर के बारे में अपनी शिकायत को सुलझाने का मौका मिल सके। लोगों को अपनी शिकायत के समाधान को लेकर मैकेनिज्म मिलना ही चाहिए। पत्र में कहा गया है कि ट्विटर को 26 मई 2021 से नए नियमों को मानना होगा।
Published on:
05 Jun 2021 04:22 pm
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